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- इलाहाबाद
- यह आदेश न्यायमूर्ति एसआर आलम तथा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खण्ड पीठ ने उप्र राज्य व अन्य बनाम प्रबन्ध समिति व अन्य की तरफ से विशेष अपील में दाखिल अन्तर्हस्तक्षेपी अर्जी को निरस्त करते हुए दिया है। अधिवक्ता समन्वय समिति के सचिव आरके ओझा अर्जीदाता का कहना था कि आबादी के हिसाब से उप्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं और धार्मिक संस्था के रूप में राज्य अनुदान पाने का हक नहीं है। कोर्ट में कहा गया कि ये मुद्दे याचिका में नहीं थे।
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Friday, July 17, 2009
मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं मुद्दे पर अर्जी निरस्त
मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं मुद्दे पर अर्जी निरस्त
2009-07-17T21:28:00+05:30
Common Hindu