Thursday, May 20, 2010

babri case hc dismisses cbi plea against advani 052010201304397158 - khaskhabar

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    • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरूवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक मामला फिर से शुरू करने की अपील को खारिज कर दिया।
    • उच्च न्यायालय के इस फैसले से आडवाणी के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार को भी राहत मिली है। इस फैसले से भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह, उमा भारती और विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) नेता अशोक सिंघल को भी राहत पहुंचेगी। उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक विध्वंस मामले में भाजपा, वीएचपी और बजरंग दल के 26 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलेगा।

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