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- पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी और फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन को बुधवार को बांबे हाईकोर्ट ने दूसरी बच्ची गोद लेने की इजाजत दे दी। अदालत के इस फैसले के बाद सुष्मिता के चेहरे पर एक मां की खुशियां साफ झलक रही थीं।
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सुष्मिता को दूसरी बच्ची गोद लेने के लिए अदालत की शरण में आना पड़ा, क्योंकि हिन्दू एडॉप्शन एक्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने पहले से लड़की गोद ली है तो वह दूसरी बार लड़की गोद नहीं ले सकता। इस वजह से सुष्मिता को अलीसा को गोद लेने के लिए अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी।
अलीसा को पाने के लिए सुष्मिता ने अदालत में अर्जी दी थी जिस पर बुधवार को न्यायाधीश वी.एम. कानाडे ने फैसला सुनाया। अदालत का फैसला आने के बाद सुष्मिता ने भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बच्चा गोद लिया हुआ है तो समान लिंग का दूसरा बच्चा गोद लेने के लिए अदालत की इजाजत जरूरी है।
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