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याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट जाने का निर्देश
- उदयपुर
- ऋषभदेव मंदिर के स्वामित्व विवाद को लेकर याचिकाकर्ता सर्व ब्राrाण एवं आदिवासी समाज को अपनी बात कहने के लिए अब राजस्थान उच्च न्यायालय जाना पड़ा है। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जिन फैसलों के खिलाफ याचिकाएं दर्ज कराई गई हैं उसमें याचिकाकर्ता पार्टी नहीं थे।
- उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पालना में सर्व ब्राrाण समाज प्रतिनिधि भगवान मेनारिया व राजस्थान आदिवासी संघ ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका दाखिल कराई है। ऋषभदेव मंदिर विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय ट्रिपल बैंच ने पहला फैसला 1973 में दिया था जिसमें मंदिर जैन समाज का माना गया था।
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