Monday, January 18, 2010

Pratahkal - पिता ऊंची जाति का तो संतान को आरक्षण नहीं

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    • गुजरात हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि ऊंची जाति के पिता और अनुसूचित जनजाति की मां के संबंध से पैदा हुए बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
    • हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारत के संविधान के तहत यह पहले से तय है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अगड़ी जाति में पैदा होने के कारण जीवन की शुरूआत में लाभ मिला वह गोद लेने से, शादी करने से या धर्म परिवर्तन करने से आरक्षण का लाभ पाने के योग्य नहीं हो जाता।
    • नेका ने कहा था कि उसका लालन पालन जनजातीय समाज में हुआ क्योंकि आदिवासी लड़की से शादी के बाद उसके पिता को समाज से निकाल दिया गया था। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

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